राजस्थान सरकार ने अनाथ और बेसहारा लोगो के बच्चों के लिए पालनहार योजना शुरु की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को हर महीने आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं या जो किसी कारण से असहाय हो गए हैं।
सरकार का मकसद है कि कोई भी बच्चा अनाथ होने के बावजूद अपनी पढ़ाई और अच्छी परवरिश से वंचित न रह जाए । इस योजना में बच्चों को जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
पालनहार योजना 2025
राजस्थान सरकार द्वारा
₹750 से ₹2500 प्रति माह
₹2000 सालाना शिक्षा सामग्री के लिए
जन्म से 18 वर्ष तक
डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में
| बच्चे की श्रेणी | उम्र | मासिक सहायता |
|---|---|---|
| अनाथ बच्चे | 0-6 वर्ष | ₹1500 प्रति माह |
| अनाथ बच्चे | 6-18 वर्ष | ₹2500 प्रति माह |
| अन्य श्रेणी के बच्चे | 0-6 वर्ष | ₹750 प्रति माह |
| अन्य श्रेणी के बच्चे | 6-18 वर्ष | ₹1500 प्रति माह |
जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है
जिनकी मां विधवा या तलाकशुदा हैं
जिनके माता-पिता HIV/AIDS या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं
जिनके माता-पिता जेल में बंद हैं
यह राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें अनाथ और असहाय बच्चों को परिवार जैसा माहौल और आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वे शिक्षा और जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।
उन बच्चों को जिनके माता-पिता का निधन हो चुका ह या जिनकी मां विधवा, तलाकशुदा या बीमार है, साथ ही वे बच्चे जिनके माता-पिता जेल में हैं या परित्यक्त हैं।
0–6 वर्ष के अनाथ बच्चों को ₹1500/माह, 6–18 वर्ष के अनाथ बच्चों को ₹2500/माह, अन्य श्रेणी के बच्चों को ₹750 से ₹1500/माह मिलता है। साथ ही ₹2000 सालाना अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
आप नजदीकी ई-मित्र केंद्र से ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन https://sje.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट पर कर सकते हैं।