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MP Shiksha Protsahan Puraskar Yojana 2025: मजदूर वर्ग के बच्चों को मिलेगी ₹25,000 तक की छात्रवृत्ति, अभी करें आवेदन!

MP Shiksha Protsahan Puraskar Yojana 2025: मध्यप्रदेश सरकार ने अपने श्रमिक परिवारों के बच्चों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक संस्थानों या कारखानों में कार्यरत हैं। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

MP Shiksha Protsahan Puraskar Yojana 2025: योजना का उद्देश्य

शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य है:

  • श्रमिक परिवारों के बच्चों को प्रोत्साहित करना।
  • शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई में मदद करना।

योजना के तहत केवल वे छात्र लाभार्थी होंगे, जिनका प्रदर्शन प्रावीण्य श्रेणी में है और जिन्होंने पिछली कक्षा उत्तीर्ण की हो।

कौन है पात्र?

पात्रता की मुख्य शर्तें:

  1. आवेदक छात्र/छात्रा का माता या पिता म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत आने वाले संस्थान में कार्यरत होना चाहिए।
  2. एक श्रमिक के अधिकतम दो बच्चों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
  3. छात्र को संबंधित वर्ष की कक्षा में प्रावीण्य श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
  4. यदि छात्र को किसी अन्य विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो यह योजना उस छात्र को लाभ नहीं देगी।
  5. छात्र को संबंधित शैक्षणिक संस्था से सत्यापन करवाना अनिवार्य है।

शिक्षा और अंकमानदंड:

  • जनरल ग्रेजुएट: B.A., B.Com, B.Sc., BBA
  • जनरल पोस्ट ग्रेजुएट: M.A., M.Com, M.Sc., MBA
  • प्रोफेशनल कोर्सेस: बी.ई./बी.टेक, एम.ई./एम.टेक (70% से अधिक अंक और बैक नहीं), MBBS, BDS, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक (60% से अधिक अंक और बैक नहीं)

नोट: प्रत्येक कोर्स के लिए अलग-अलग निर्धारित छात्रवृत्ति राशि होगी।

आवेदन कैसे करें?

ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया:

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करना:
    • आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालय/श्रम कल्याण केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है।
  2. ऑनलाइन आवेदन:
    • भरे हुए आवेदन को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से पोर्टल www.mpedistrict.gov.in पर जमा करना होगा।
  3. ऑफलाइन आवेदन:
    • यदि पोर्टल बंद हो, तो क्षेत्रीय कार्यालय/श्रम कल्याण केन्द्र में निर्धारित तिथि से पहले आवेदन जमा किया जा सकता है।
  4. आवश्यक दस्तावेज:
    • भरा हुआ आवेदन पत्र
    • पिछली कक्षा की अंकसूची
    • नवीनतम फोटोग्राफ
    • आधार कार्ड की छायाप्रति
    • बैंक पासबुक (पहले पृष्ठ की छायाप्रति)
    • माता/पिता का परिचय पत्र या ई.एस.आई./पीएफ कार्ड

आवेदन का परीक्षण और भुगतान

  1. पदाभिहित अधिकारी आवेदन का परीक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि केवल योग्य छात्र ही लाभ प्राप्त करें।
  2. आवेदन जमा होने के 30 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
  3. छात्र को भुगतान की जानकारी SMS और पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।

यदि आवेदन में कोई त्रुटि या फर्जी जानकारी पाई जाती है, तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अपील प्रक्रिया

  • प्रथम अपील: सहायक कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मंडल
  • द्वितीय अपील: कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मंडल
  • अपील की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश की शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना उन छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है, जिनके माता-पिता मजदूर हैं। यह योजना न केवल बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है।

यदि आप पात्र हैं, तो समय पर आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएँ

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